Basic Structure of Indian Constitution in Hindi
भारत के संविधान (Constitution of India) की संरचना बहुत व्यवस्थित है। इसे भाग (Parts), अनुच्छेद (Articles), अनुसूचियाँ (Schedules), परिशिष्ट (Appendices) आदि में बाँटा गया है। नीचे मैं हम भारत के संविधान के सभी भागों, अनुच्छेदों की संख्या, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण संशोधन आदि का संक्षिप्त लेकिन पूरा विवरण साँझा कर रहा हूँ। जिसे आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।
1. संविधान के भाग (Parts of Constitution)
वर्तमान में 22 भाग हैं (कुछ भाग बाद में जोड़े गए या हटाए गए):
| भाग | विषय |
|---|---|
| I | संघ और उसके राज्यक्षेत्र (Union & its Territory) – अनुच्छेद 1-4 |
| II | नागरिकता (Citizenship) – अनुच्छेद 5-11 |
| III | मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – अनुच्छेद 12-35 |
| IV | नीति-निर्देशक तत्त्व (DPSPs) – अनुच्छेद 36-51 |
| IV-A | मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) – अनुच्छेद 51A |
| V | संघ (The Union) – अनुच्छेद 52-151 |
| VI | राज्य (The States) – अनुच्छेद 152-237 |
| VII | (हटा दिया गया) – 'B' श्रेणी के राज्य |
| VIII | संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) – अनुच्छेद 239-242 |
| IX | पंचायतें (Panchayats) – अनुच्छेद 243-243O |
| IX-A | नगरपालिकाएँ (Municipalities) – अनुच्छेद 243P-243ZG |
| IX-B | सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) – अनुच्छेद 243ZH-243ZT |
| X | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (Scheduled & Tribal Areas) – अनुच्छेद 244-244A |
| XI | संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between Union & States) – अनुच्छेद 245-263 |
| XII | वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (Finance, Property, Contracts) – अनुच्छेद 264-300A |
| XIII | भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य (Trade & Commerce) – अनुच्छेद 301-307 |
| XIV | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Services under Union & States) – अनुच्छेद 308-323 |
| XIV-A | अधिकरण (Tribunals) – अनुच्छेद 323A-323B |
| XV | निर्वाचन (Elections) – अनुच्छेद 324-329A |
| XVI | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध (Special Provisions for certain classes) – अनुच्छेद 330-342 |
| XVII | राजभाषा (Official Language) – अनुच्छेद 343-351 |
| XVIII | आपात उपबंध (Emergency Provisions) – अनुच्छेद 352-360 |
| XIX | प्रकीर्ण (Miscellaneous) – अनुच्छेद 361-367 |
| XX | संविधान संशोधन (Amendment) – अनुच्छेद 368 |
| XXI | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional) – अनुच्छेद 369-392 |
| XXII | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ आदि (Short Title, Commencement) – अनुच्छेद 393-395 |
2. अनुच्छेद (Articles)
- मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे।
- अब संशोधनों के बाद 470+ अनुच्छेद हैं (कुछ जोड़े गए, कुछ हटाए गए)।
- अनुच्छेद 1 से 395 तक मूल हैं, बाद में 395A, 243A आदि जोड़े गए।
3. अनुसूचियाँ (Schedules)
वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं:
| अनुसूची | विषय |
|---|---|
| प्रथम | राज्य और संघ राज्यक्षेत्र (States & UTs) |
| द्वितीय | वेतन, भत्ते (Salaries of President, Governors, Judges आदि) |
| तृतीय | शपथ और प्रतिज्ञान (Forms of Oaths) |
| चतुर्थ | राज्य सभा में सीटों का आवंटन (Allocation of seats in Rajya Sabha) |
| पंचम | अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
| षष्ठम | असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र |
| सप्तम | संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची |
| अष्टम | मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ (8वीं अनुसूची) |
| नवम | 73वें और 74वें संशोधन से संरक्षित कानून (पंचायत-नगरपालिका) |
| दशम | दल-बदल कानून (Anti-Defection Law) |
| एकादश | पंचायतों के अधिकार (11वीं अनुसूची) |
| द्वादश | नगरपालिकाओं के अधिकार (12वीं अनुसूची) |
4. परिशिष्ट (Appendices)
- कोई औपचारिक "Appendix" नहीं है, लेकिन संविधान में कुछ तालिकाएँ हैं, जैसे:
- राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची (सप्तम अनुसूची में)
- भाषाएँ (अष्टम अनुसूची)
5. महत्वपूर्ण संशोधन जो संरचना बदलते हैं
| संशोधन | वर्ष | प्रभाव |
|---|---|---|
| 7वाँ | 1956 | राज्य पुनर्गठन, भाग VII हटाया |
| 42वाँ | 1976 | मौलिक कर्तव्य जोड़े (IV-A) |
| 73वाँ | 1992 | पंचायतें (IX, XI) |
| 74वाँ | 1992 | नगरपालिकाएँ (IX-A, XII) |
| 97वाँ | 2011 | सहकारी समितियाँ (IX-B) |
संक्षेप में याद रखने योग्य
| क्रम | नाम | संख्या |
|---|---|---|
| भाग | 22 | |
| अनुच्छेद | 395 (मूल), अब 470+ | |
| अनुसूचियाँ | 12 | |
| भाषाएँ (8वीं अनुसूची) | 22 |
अगर आपको किसी खास भाग, अनुच्छेद या अनुसूची का विस्तार चाहिए, तो कॉमोंट में बताएं।

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