Basic Structure of Indian Constitution in Hindi

 भारत के संविधान (Constitution of India) की संरचना बहुत व्यवस्थित है। इसे भाग (Parts), अनुच्छेद (Articles), अनुसूचियाँ (Schedules), परिशिष्ट (Appendices) आदि में बाँटा गया है। नीचे मैं हम  भारत के संविधान के सभी भागों, अनुच्छेदों की संख्या, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण संशोधन आदि का संक्षिप्त लेकिन पूरा विवरण साँझा कर रहा हूँ। जिसे आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।

Basic Structure of Indian Constitution in Hindi


1. संविधान के भाग (Parts of Constitution)

वर्तमान में 22 भाग हैं (कुछ भाग बाद में जोड़े गए या हटाए गए):

भागविषय
Iसंघ और उसके राज्यक्षेत्र (Union & its Territory) – अनुच्छेद 1-4
IIनागरिकता (Citizenship) – अनुच्छेद 5-11
IIIमौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – अनुच्छेद 12-35
IVनीति-निर्देशक तत्त्व (DPSPs) – अनुच्छेद 36-51
IV-Aमौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) – अनुच्छेद 51A
Vसंघ (The Union) – अनुच्छेद 52-151
VIराज्य (The States) – अनुच्छेद 152-237
VII(हटा दिया गया) – 'B' श्रेणी के राज्य
VIIIसंघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) – अनुच्छेद 239-242
IXपंचायतें (Panchayats) – अनुच्छेद 243-243O
IX-Aनगरपालिकाएँ (Municipalities) – अनुच्छेद 243P-243ZG
IX-Bसहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) – अनुच्छेद 243ZH-243ZT
Xअनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (Scheduled & Tribal Areas) – अनुच्छेद 244-244A
XIसंघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between Union & States) – अनुच्छेद 245-263
XIIवित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (Finance, Property, Contracts) – अनुच्छेद 264-300A
XIIIभारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य (Trade & Commerce) – अनुच्छेद 301-307
XIVसंघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Services under Union & States) – अनुच्छेद 308-323
XIV-Aअधिकरण (Tribunals) – अनुच्छेद 323A-323B
XVनिर्वाचन (Elections) – अनुच्छेद 324-329A
XVIकुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध (Special Provisions for certain classes) – अनुच्छेद 330-342
XVIIराजभाषा (Official Language) – अनुच्छेद 343-351
XVIIIआपात उपबंध (Emergency Provisions) – अनुच्छेद 352-360
XIXप्रकीर्ण (Miscellaneous) – अनुच्छेद 361-367
XXसंविधान संशोधन (Amendment) – अनुच्छेद 368
XXIअस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional) – अनुच्छेद 369-392
XXIIसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ आदि (Short Title, Commencement) – अनुच्छेद 393-395

2. अनुच्छेद (Articles)

  • मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे।
  • अब संशोधनों के बाद 470+ अनुच्छेद हैं (कुछ जोड़े गए, कुछ हटाए गए)।
  • अनुच्छेद 1 से 395 तक मूल हैं, बाद में 395A, 243A आदि जोड़े गए।

3. अनुसूचियाँ (Schedules)

वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं:

अनुसूचीविषय
प्रथमराज्य और संघ राज्यक्षेत्र (States & UTs)
द्वितीयवेतन, भत्ते (Salaries of President, Governors, Judges आदि)
तृतीयशपथ और प्रतिज्ञान (Forms of Oaths)
चतुर्थराज्य सभा में सीटों का आवंटन (Allocation of seats in Rajya Sabha)
पंचमअनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
षष्ठमअसम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र
सप्तमसंघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
अष्टममान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ (8वीं अनुसूची)
नवम73वें और 74वें संशोधन से संरक्षित कानून (पंचायत-नगरपालिका)
दशमदल-बदल कानून (Anti-Defection Law)
एकादशपंचायतों के अधिकार (11वीं अनुसूची)
द्वादशनगरपालिकाओं के अधिकार (12वीं अनुसूची)

4. परिशिष्ट (Appendices)

  • कोई औपचारिक "Appendix" नहीं है, लेकिन संविधान में कुछ तालिकाएँ हैं, जैसे:
    • राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची (सप्तम अनुसूची में)
    • भाषाएँ (अष्टम अनुसूची)

5. महत्वपूर्ण संशोधन जो संरचना बदलते हैं

संशोधनवर्षप्रभाव
7वाँ1956राज्य पुनर्गठन, भाग VII हटाया
42वाँ1976मौलिक कर्तव्य जोड़े (IV-A)
73वाँ1992पंचायतें (IX, XI)
74वाँ1992नगरपालिकाएँ (IX-A, XII)
97वाँ2011सहकारी समितियाँ (IX-B)

संक्षेप में याद रखने योग्य

क्रमनामसंख्या
भाग22
अनुच्छेद395 (मूल), अब 470+
अनुसूचियाँ12
भाषाएँ (8वीं अनुसूची)22

अगर आपको किसी खास भाग, अनुच्छेद या अनुसूची का विस्तार चाहिए, तो कॉमोंट में बताएं।

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